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शुक्रवार, 21 अगस्त 2009

एटीएम से निकासी पर लगेंगी बंदिशें



भारतीय रिजर्व बैंक [आरबीआई] दूसरे बैंकों के एटीएम का असीमित इस्तेमाल करने की कुछ माह पूर्व दी गई आजादी छीनने जा रहा है। कुछ दिनों बाद आप अन्य बैंकों के एटीएम से एक बार में 10 हजार रुपये से ज्यादा की राशि नहीं निकाल पाएंगे। साथ ही इस सुविधा का इस्तेमाल भी महीने में केवल पांच बार ही किया जा सकेगा। केंद्रीय बैंक जल्दी ही इस नई व्यवस्था को लागू कर देगा।

इसी साल एक अप्रैल से आरबीआई ने दूसरे बैंकों के एटीएम से नगदी की निकासी को शुल्क मुक्त कर दिया था। रुपये निकालने के अलावा ग्राहक किसी भी एटीएम से अपने खाते में पड़ी रकम की जानकारी भी मुफ्त में ले सकते हैं। देश भर के बैंकों के संगठन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन [आईबीए] के अध्यक्ष के. रामकृष्णन ने बताया कि आरबीआई ने इस बारे में पत्र लिखकर उन्हें जानकारी दी है। उम्मीद है कि जल्दी ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।

आईबीए ने ही केंद्रीय बैंक से पिछले महीने अनुरोध किया था कि दूसरे बैंकों के एटीएम के इस्तेमाल पर कुछ बंदिशें लगाई जाएं। शुल्क मुक्त एटीएम की सुविधा देने से बैंकों का खर्च बढ़ रहा है। इसकी वजह यह है कि ग्राहक जिस बैंक का एटीएम इस्तेमाल करता है, वह इसके एवज में ग्राहक के बैंक से 18 से 20 रुपये शुल्क वसूल करता है। इस शुल्क की व्यवस्था खुद आरबीआई ने दी थी।

हालांकि रिजर्व बैंक ने छोटे ग्राहकों के हित में दूसरे बैंक के एटीएम से निकासी की न्यूनतम सीमा एक हजार रुपये करने संबंधी आईबीए का सुझाव खारिज कर दिया है। आरबीआई के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी. गोपालकृष्ण ने यहां एक सम्मेलन के दौरान कहा कि केंद्रीय बैंक को आईबीए से इस संबंध में कुछ सुझाव मिले हैं। आरबीआई इन पर विचार कर रहा है।

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