सीआईसी ने इससे पहले भी गृह मंत्रालय को इस मामले में मुखर्जी आयोग द्वारा सूचीबद्ध प्रमाण उजागर करने को कहा था। लेकिन, आयोग ने अन्य राज्यों से जुड़े रिकार्डो पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आयोग ने अब अपने फैसले में कहा है, 'गृह मंत्रालय 20 कार्य दिवसों के अंदर आवेदनकर्ता को हर जानकारी मुहैया कराए।' सूचना के अधिकार के तहत चंद्रचूड़ घोष ने यह जानकारी मांगी थी। अर्जी दायर करने के करीब 34 महीने बाद आयोग का यह फैसला आया है।
इससे पहले पिछले महीने सीआईसी के समक्ष गृह मंत्रालय का पक्ष रखते हुए संयुक्त सचिव लोकेश झा ने कहा था कि मंत्रालय को इस मामले में अपने दस्तावेज जारी करने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन अन्य मंत्रालय व कुछ राज्य सरकारों से जुड़े दस्तावेज जारी करने में गृह मंत्रालय असमर्थ है। गौरतलब है कि नेताजी की गुमशुदगी से जुड़े मामले की जाच के लिए 1999 में एक सदस्यीय मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था। आयोग की जांच रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है।
सी आई सी की मांग सही है .. जानकारी के लिए आपका धन्यवाद !!
जवाब देंहटाएंसी आई सी की मांग सही है ... पर कांग्रेस सरकार इसको पूरा करेगी इसकी आशा कम ही है ...
जवाब देंहटाएंलेकिन उस से अब क्या लाभ, कितना कुछ बदल गया होगा उस रिपोर्ट मै, अजी छोडो इन झुठे नेताओ को... यह सिर्फ़ गढे मुर्दे ऊखाडने का काम करते है... ओर आग लगा कर फ़िर चुप बेठ जाते है... देखे कब निकलती है यह रिपोर्ट???? कुछ नही होने वाला
जवाब देंहटाएंबहुत बढ़िया लगा आपका ये पोस्ट! अच्छी जानकारी प्राप्त हुई! धन्यवाद!
जवाब देंहटाएंनतीजा कुछ नही -0- ही होगा।
जवाब देंहटाएंhaan! record to ujaagar hona chahiye.... par ab kya faayada........
जवाब देंहटाएंbahut hi achchi post lagi yeh.........